गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी (Liquor smuggling in Gopalganj) पर नकेल कसने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब से दरभंगा लाई जा रही अवैध शराब की खेप का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान ट्रक से 280 कार्टन शराब बरामद हुई है. इसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है. शराब तस्कर इस खेप को लगभग पार ही कर लिया था. लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार छानबीन की तो मामले का खुलासा हो सका.
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''वाहन की जांच के दौरान छिक्स व्हीलर ट्रक पकड़ा गया है. उसमें साइकिल का पार्ट लोड था. जांच करने पर नीचे शराब की पेटियां बरामद हुईं. कुल 280 कार्टन शराब जब्त की गई है. ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि शराब की डिलिवरी दरभंगा में करनी थी. पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए है. गिरफ्तार शख्स का नाम रविन्द्र सिंह है जो कि पटियाला पंजाब का रहने वाला है''- प्रकाश चंद्र, उत्पाद निरीक्षक, गोपालगंज
वाहन जांच के दौरान बरामद हुई शराब: इस संदर्भ में बलथरी चेक पोस्ट प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि रोज की तरह बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी बीच एक ट्रक पर लदे एक ट्रक की जब तलाशी ली गई. ट्रक चालक से पूछताछ की गई तो ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक में साइकिल के स्पेयर पार्ट्स रखे गए हैं. शक के आधार पर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर साइकिल स्पेयर पार्ट्स के नीचे छिपाकर रखे गए 280 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया. मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार ट्रक चालक पंजाब के पटियाला का निवासी गगनदीप बताया जा रहा है. जो तस्करी के लिए पंजाब से कटिहार के लिए लेकर जाया जा रहा था. उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार ट्रक सहित जब्त शराब और ट्रक चालक को कुचायकोट थाना को सौप दिया गया है.
गोपालगंज में शराब बरामद: बता दें कि बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब तस्करी धड़ल्ले से चालू है. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद तस्कर नए नए तरीकों से तस्करी करने से बाज नहीं आते. हालांकि इस मामले में पहले से मुस्तैद पुलिस ने तस्करों की मंशा को नाकाम कर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है. इस कार्रवाई से न सिर्फ तस्करों के हौसले टूटे हैं बल्कि छापे में तैनात टीम का भी मनोबल बढ़ा है.
2016 सेबिहार में है शराबबंदी:आपको बता दें कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है. लेकिन राज्य में शराब कभी बंद नहीं हुई. जहरीली शराब से मौत के मामले भी बढ़ने लगे. इसकी सफलता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे. विपक्ष से लेकर सत्ता पार्टी के लोग और सुप्रीम कोर्ट तक ने इस कानून में कई कमियां निकालीं. जिसे बिहार विधानसभा मेंसंशोधन विधेयक 2022 के तहत शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किए गए.
शराबबंदी कानून में संशोधनःइस संशोधन के तहत अब पहली बार शराब पीने वाले को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी. इस संशोधन से चोरी छिपे शराब पीने वालों को जेल जाने का खतरा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बिहार में शराब पीना बंद हो जाएगी, ये कहना ना मुमकिन है.