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UNLOCK-1: नए शर्तों के साथ गोपालगंज DM अरशद अजीज ने दी बाजार को खोलने की अनुमति - bihar unlock news

डीएम अरशद अजीज ने बताया कि शादी समारोह में भाग लेने के लिए अधिकतर 50 व्यक्ति और अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए 20 व्यक्तियों की अनुमति दी जा रही है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

गोपालगंज
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Published : Jun 1, 2020, 10:17 PM IST

गोपालगंज: लॉक डाउन खोलने को लेकर जिले के डीएम अरशद अजीज ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क पहनने की अनिवार्यता जारी की गई है. उन्होंने बताया कि 8 जून से मॉल और धार्मिक स्थल खुलेंगें. इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम एक ठोस रणनीति पर विचार कर रही है.

'स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद'
डीएम अरशद अजीज ने बताया कि लगभग 70 दिनों के बाद बाजार को खोलने की अनुमति दी जा रही है. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई अन्य शर्तों को अनिवार्य किया गया है. 8 जून से मॉल और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति दी जा रही है. हालांकि, सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज, पार्क अगले आदेश के बाद से खोले जा सकेंगे.

अरशद अजीज, डीएम

'2 फीट की दूरी अनिवार्य'
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, आवागमन के दौरान समेत अन्य किसी भी कार्य से घर से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग और सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 2 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. दुकानों में एक समय में अधिकतम 2 से 5 व्यक्ति ही खरीदारी करेंगे. उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना संबंधित दुकानदारों और व्यवसायियों की जिम्मेदारी होगी. प्रत्येक दुकानदार या व्यवसायी अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और हैंडवास रखेंगे.

'रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू'
डीएम अरशद अजीज ने बताया कि शादी समारोह में भाग लेने के लिए अधिकतर 50 व्यक्ति और अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए 20 व्यक्तियों की अनुमति दी जा रही है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूर्ण रोक लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि कार्यालय, कार्यस्थल, दुकान, बाजार, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य व्यवसायिक संगठनों में कार्य करने वाले कामगारों के लिए समय सीमा को निर्धारित किया जाएगा. रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

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