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गया: DSP राज कुमार साह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी

गया जिले के गृह विभाग ने टाउन डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दे दिया है. दरअसल अनुज हत्याकांड मामले में परिजनों ने अपराधियों के साथ-साथ थानाध्यक्ष और टाउन डीएसपी के खिलाफ जांच कराने की गुहार लगाई गई थी.

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DSP राज कुमार साह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश जारी.

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Published : Jul 22, 2020, 9:58 PM IST

गया:प्रदेश केगृह विभाग ने सूचना जारी कर टाउन डीएसपी राज कुमार साह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश जारी किया है. इस कार्रवाई को अनुज हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र में फरवरी माह में अपराधियों ने अनुज नामक युवक की हत्या की थी.

परिजनों ने लगाई थी जांच की गुहार
परिजनों ने हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ टाउन डीएसपी के खिलाफ जांच कराने की गुहार लगाई गई थी. लेटर में लिखा गया है कि राजकुमार शाह से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बचाव में लिखित बयान प्रेसिडिंग ऑफीसर के पास अधिक से अधिक एक पक्ष के अंदर अवश्य समर्पित करें. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या वह साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं कि नहीं.

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डीएसपी के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई
गृह विभाग ने आदेश जारी किया कि गया डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जाए. गया डीएसपी राज कुमार साह को डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग का सामना करना होगा. डीएसपी राज कुमार शाह पूर्णिया सदर डीएसपी के तौर पर जब पदस्थापित थे उस समय उनके कार्य में लापरवाही पाई गई है, जिस वजह से गृह विभाग ने करवाई करने का निर्देश जारी किया है.

गृह विभाग ने उनसे पूछा है कि अगर उनके पास साक्ष्य यदि हो तो सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें वह अपने पक्ष में प्रस्तुत करना चाहते हों. राजकुमार शाह को सूचित किया गया है कि जांच केवल उन्हीं आरोपों एवं इल्जाम के संबंध में की जाएगी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है.

जल्द प्रस्तुत करें अपना बयान
गृह विभाग ने राजकुमार शाह से पूछा है कि विवरण में दिए गए हर एक के इल्जाम और आरोप को उन्हें स्वीकार करना है या नहीं. इसकी जानकारी वह लिखित दें. साथ ही राजकुमार शाह को सूचित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर बयान समय सीमा तक प्राप्त नहीं होगा तो जांच एकपक्षीय की जाएगी. अतः इस ज्ञापन के प्राप्ति की सूचना जल्दी दें.

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