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Gaya News: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को उम्रकैद की सजा, एक लाख का लगाया जुर्माना

गया पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाई गई. जिसमें डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा दी गई. न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार ने सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 5, 2023, 11:08 PM IST

गया: बिहार के गया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को अंतिम सांस तक सश्रम कारावास की सजा मिली है. पॉक्सो कोर्ट के द्वारा मंगलवार को यह सजा सुनाई गई. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने आरोपित डॉक्टर को अंतिम सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. गया व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज की अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर को सश्रम अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है.

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गया में डॉक्टर को उम्रकैद:पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई. अदालत में इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त डॉक्टर आरआर सहाय को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना, 67 (b) आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, 14 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत 6 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है. यह सभी सजा साथ-साथ चलेगी. यह मामला विष्णुपद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.


डॉक्टर ने दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम: कोर्ट के सोर्स के अनुसार इस मामले के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार को बताया कि घटना के दिन बच्ची जब दवा लाने डॉक्टर के क्लीनिक में गई थी. उसी समय डॉक्टर ने दुष्कर्म की घटना को बच्ची के साथ अंजाम दिया था. क्लीनिक के अंदर ही दुष्कर्म की घटना अंजाम दी गई थी.

दुष्कर्म का बनाया था वीडियो: दुष्कर्म की घटना के दौरान डॉक्टर ने इसका वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था. इसके बाद इस मामले को लेकर विष्णुपद में कांड अंकित किया गया था. अब उक्त कांड में आरोपी डॉक्टर को सश्रम अंतिम सांस तक कारावास की सजा पोक्सो कोर्ट की अदालत के द्वारा सुनाई गई है.

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