गयाः बिहार के गया में पॉक्सो कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. पॉक्सो कोर्ट के फैसले में गैंगरेप की घटना के तीन आरोपितों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सरकार को 2 लाख का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. गैंगरेप की ये घटना बीते वर्ष नवंबर 2022 की है.
Gaya News: पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को दी उम्रकैद की सजा, पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा
गया पॉक्सो कोर्ट में सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाई गई. जिसमें तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई. इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने 9 माह में अपना फैसला सुनाते हुए पीड़िता को न्याय दिया.
Published : Sep 5, 2023, 7:17 AM IST
|Updated : Sep 5, 2023, 8:04 AM IST
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दुष्कर्म केतीन अभियुक्त को उम्रकैद की सजाः कोर्ट के सोर्स के अनुसार पोक्सो कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 9 माह में ही आया है. कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार की अदालत में दुष्कर्म के दोषियों जैदी खान, ककू खान और मुदस्सीर खान को यह सजा सुनाई है. कोर्ट में तीनों अभियुक्त को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. तीनों अभियुक्त गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पॉक्सो के विशेष जज ने बिहार सरकार को 2 लाख का मुआवजा भी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.
2022 में हुई थी गैंगरेप की ये घटना:गैंगरेप की ये घटना बीते वर्ष 2022 की है. जब पीड़िता दूध लाने गई हुई थी. इसी दौरान उसे जबरन कंटेनर गाड़ी में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई थी. अभियुक्तों की पहचान पीड़िता ने की थी. इस मामले में विशेष लोग अभियोजक कैसर सर्फुदीन और कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया. मामले का फैसला महज नौ महीने में आया है.