गया:बिहार के गया की रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की गिरफ्तारी (DSP Kamlakant Prasad ) पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल, आरोपी डीएसपी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जुलाई तक रोक लगा दी है.
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दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका
आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद वकील के माध्यम से गया सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पॉक्सो अदालत एडीजे 7 नीरज कुमार के यहां लगाई थी. दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. बता दें कि आरोपी डीएसपी सस्पेंड हैं और उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी है.
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क्या है मामला
जानकारी के अनुसार, मामला साल 2017 का है. आरोप है कि घटना के दिन पीड़ित नाबालिग लड़की उनके गया स्थित सरकारी आवास में ठहरी थी. इस दौरान डीएसपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना उस समय की है, जब कमलाकांत गया जिले के पुलिस मुख्यालय में डीएसपी थे. पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपित ने अपने सरकारी आवास पर ही घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में बीते 27 मई को उनके विरुद्ध महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामला संज्ञान में आने बाद जांच सीआईडी के कमजोर वर्ग की शाखा कर रही है.
पॉक्सो और एसी-एसटी धारा में दर्ज है मामला
पीड़िता का आरोप है कि उस वक्त डीएसपी अपने पटना स्थित आवास पर घरेलू कामकाज के लिए अपने साथ ले जाने वाले थे. यही कारण है कि वह रात में उनके सरकारी आवास में ही रुकी थी. आरोप के अनुसार, कमलाकांत प्रसाद ने रात में किशोरी से दुष्कर्म किया और डरा-धमकाकर चुप करा दिया. बताया जाता है कि इस मामले में पॉक्सो और एससी-एसटी समेत कई संगीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी ने 11 जून को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी ( कमजोर वर्ग ) को सौंप दी.