गया:शुक्रवार को फरार चल रहे गया के निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख (Gaya Civil Court reserves order on Aditya Kumars ) लिया है. चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़े मामले में IPS आदित्य कुमार निलंबित हैं. शराब से जुड़े मामले में गया के फतेहपुर में एक वर्ष पूर्व IPS पर FIR दर्ज हुई थी. हाईकोर्ट को DGP ने मिस्टेक ऑफ लॉ की रिपोर्ट सौंपी थी. आदित्य कुमार के वकील का कहना है कि निचली अदालत से न्याय नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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कोर्ट में रखी दलीलः आईपीएस आदित्य कुमार के एडवोकेट एसडी संजय ने बताया कि न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपनी सारी बातों को रखा है. उन्होंने कहा कि कैसे बिहार पुलिस के मुखिया एक फर्जी व्यक्ति के झांसे में आ सकते हैं. दरअसल आदित्य कुमार का लंबा करियर है उन्हें बदनाम किया जा रहा है. क्या माना जाए कि कोई भी व्यक्ति 40 से 50 बार फोन करके डीजीपी को गलत करने के लिए दबाव बना सकता है. उन्होंने बताया कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आने वाले 2 दिनों के अंदर फैसला सुनाया सकता है.