गया: सिविल कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पक्ष में सुनाया फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि विष्णुपद मंदिर अन्य मंदिरों की तरह सार्वजनिक स्थल है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 27 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान दिया है.
विष्णुपद मंदिर अन्य मंदिरों की तरह सार्वजनिक स्थल
इस मामले को लेकर वर्ष 1993 में अपील दायर की गई थी. जिसमें बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को जीत मिली है. केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश वन वीरेन्द्र कुमार मिश्रा की अदालत ने विष्णुपद मंदिर को सार्वजनिक स्थल मानते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया है. वर्ष 1992 में गयापाल पंडा समाज को मिले एकतफा फैसले के खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड के राजन प्रसाद ने 1993 में अपील की थी. पिछले कई साल से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में फिर सुनवाई चल रही थी.