बिहार

bihar

ETV Bharat / state

नामांकन के बाद प्रत्याशियों को तीन बार मीडिया के माध्यम से देना होगा आपराधिक मामलों का ब्यौरा

प्रत्याशियों को बीते 5 सालों के आयकर रिटर्न की जानकारी देनी होगी. साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी.

डीएम अभिषेक सिंह

By

Published : Mar 18, 2019, 4:44 AM IST

गया: लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को खुद के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों की जानकारी मीडिया के माध्यम से देनी होगी. साथ ही नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रत्याशी को किसी तीन मीडिया हाउस में प्रेस रिलीज या विज्ञापन देना होगा. उसके बाद उसकी कॉपी और उस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में सौंपना होगा.

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. डीएम ने जानकारी दी कि यह प्रक्रिया 8 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच पूरी कर लेनी होगी. जिलाधिकारी इसके लिये सभी प्रकार के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं. नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. प्रत्याशियों को बीते 5 सालों के आयकर रिटर्न की जानकारी देनी होगी. साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी.

डीएम अभिषेक सिंह

11 अप्रैल को गया में है चुनाव

प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान ₹7000000 तक के खर्च कर सकते हैं. नामांकन भरने वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. बता दें कि गया में 11 अप्रैल कोपहले चरण में चुनाव है. जिसके लिये 18 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. अवकाश के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details