मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां मोतिहारी कोर्ट ने हत्याकांड मामले में एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 21वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.
छतौनी थाना में दर्ज किया गया था मामला: वहीं, अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर निवासी अब्दुल ताहिर के पुत्र ईशा साह को सजा सुनाई है. बता दें कि इस मामले में स्थानीय निवासी वसीम हाशमी द्वारा रहमानिया अस्पताल में पुलिस को दिए बयान पर छतौनी थाना में कांड संख्या 259/2016 का मामला दर्ज हुआ था.
गाली देने का किया विरोध: मिली जानकारी के अनुसार, वसीम हासमी ने बताया था कि 24 अक्तूबर 2016 की रात करीब 11 बजे नामजद अभियुक्त उनके दरवाजे पर आए और उनकी मां को भद्दी-भद्दी गाली देने लगा. उन्होंने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने धारदार चाकू से पेट में घोंप दिया. जिससे वह लहुलूहान होकर गिर गए.