मोतिहारी:द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने उत्पाद अधिनियम में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को पांच वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी कोर्ट ने लगाया है.
अर्थदंड नहीं देने पर नामजद अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने पिपराकोठी थाना क्षेत्र के मकरी महुअवा के रहने वाले मुकेश यादव को सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे नामजद अभियुक्त मकरी महुअवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भाग्य नारायण यादव को संदेह का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने बरी कर दिया है.
भारी मात्रा में बरामद हुई थी शराब
नामजद दोनों अभियुक्त के खिलाफ उत्पाद वाद 331/2019 दर्ज हुई थी,जिसमें कहा गया था कि 22 अप्रैल 2019 की रात गुप्त सूचना पर उत्पाद पुलिस ने मकरी महुअवा पैक्स गोदाम के पीछे से 65 कार्टून में रखे 579.6 लीटर अंग्रेजी शराब, 100 लीटर देशी शराब, जेनेरेटर, रैपर और शराब बनाने की मशीन समेत कई सामान बरामद की गई थी.
विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा
उत्पाद वाद संख्या 221/2919 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह न्यायालय में उपस्थित हुआ था. कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.