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कोर्ट ने NDPS एक्ट में नामजद अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा - Accused accused sentenced

कोर्ट ने हेरोइन तस्करी मामले में एक अभियुक्त को पांच साल जेल और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर कैदी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मोतिहारी
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Published : Mar 19, 2021, 10:24 PM IST

मोतिहारी:प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चौबे ने हेरोइन तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्त को काटनी होगी. कोर्ट ने सजा नेपाल के वीरगंज स्थित भिस्वा निवासी रंजीत पटेल को सुनाई है.

यह भी पढ़ें: चरस तस्करी मामले में आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना

एसएसबी ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि एसएसबी 13वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडर राजकुमार कुमावत ने रक्सौल थाना कांड संख्या 137/2016 दर्ज कराते हुए रंजीत पटेल को नामजद किया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 14 अगस्त 2016 को गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल स्थित अहिरवा टोला के पिलर संख्या 34 के पास तलाशी के दौरान रंजीत पटेल के पास से हेरोइन बरामद किया गया.

वाद विचारण के बाद सुनाई गई सजा
एनडीपीएस वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद अभियुक्त रंजीत पटेल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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