मोतिहारीः बिहार में नशे के कारोबारपर नकेल कसने की कोशिश जारी है. इसके बावजूद तस्कर बाज नहीं आते. शराब से लेकर चरस, गांजा आदि की धड़ल्ले से तस्करी की जाती है. ऐसे में दो चरस तस्करों को कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में दो तस्करों को सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20बी, 11सी और 23सी के तहत दोनो तस्करों को 11-11 वर्षों का सश्रम कारावास और दो-दो लाख का अर्थदंड लगाया है.
पढ़ें-त्यूनी में साढ़े 3 किलो चरस के साथ नेपाली मूल का तस्कर गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी
दो चरस तस्कर को मोतिहारी कोर्ट ने सुनाई सजा: एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के एकबालपुर निवासी 26 वर्षीय शेख अरशद और बकरतल्ला निवासी 29 वर्षीय शेख सदाब को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. दरअसल,15 सितंबर 2018 को एसएसबी के जवानों ने रक्सौल कस्टम ऑफिस के पास दो युवकों को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली. तलाशी लेने पर उनके कमर से बंधा हुआ डेढ़-डेढ़ किलोग्राम चरस बरामद हुआ था.
11-11 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख का जुर्माना: दोनों तस्करों को गिरफ्तार करके एसएसबी ने उन्हें एनसीबी को सौंप दिया था. इस मामले के विचारण के दौरान एनसीबी के स्पेशल पीपी निर्मल कुमार ने 8 गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश कीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अपराध की प्रकृति के मद्देनजर अपना फैसला सुनाया. स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 20बी 11सी और 23सी के तहत दोषी पाए गए शेख अरशद और शेख सदाब को 11 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है.