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मोतिहारी: हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन करावास की सजा - etv bihar news

मोतिहारी में सात अभियुक्तों को आजीवन करावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने हत्या के एक मामले में यह सजा सुनायी है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Feb 4, 2022, 10:58 PM IST

मोतिहारी: गोली मारकर हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने सात नामजद अभियुक्तों को आजीवन करावास (life imprisonment to 7 accused) की सजा सुनाई है. दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या के एक मामले में चल रहे दो सत्रवाद का विचारण करते हुए नामजद सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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कोर्ट ने सत्रवाद 538-2015 के अभियुक्त मो. जावेद अजीज को हत्या करने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा मो. जावेद अजीज को काटनी होगी. वहीं इसी सत्रवाद में अभियुक्त रहे शाहबाज हसन को साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने बरी कर दिया है. मो. अजीज आदापुर थाना क्षेत्र के आन्ध्रा गांव का रहने वाला है.

वहीं, इसी कांड से संबंधित सत्रवाद संख्या-252-2014 में नामजद अभियुक्त रहे रूहुलज्जमा को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रूपया अर्थदंड की सजा सनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा रुहुलज्जमा को काटनी होगी. वहीं अन्य अभियुक्तों में शब्बा हुसैन, अताउल्लाह, अंसारूल हक, नसीम अख्तर और समी अख्तर को सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा इन सभी को काटनी होगी. दंड की राशि वसुली के बाद पूरी राशि मृतक के विधवा को देय होगी.

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