मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 38 साल बाद (Justice Got After 38 Years ) हत्या के एक मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment For 4 convict) सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या और जानलेवा हमला करने के एक मामले में चार नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20,5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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हत्या का मामला 8 फरवरी 1983 का है जब सुगौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय और सत्यनारायण राय ने हथियारों से लैस होकर जमरन ईख के खेत में लगे गन्ने को नष्ट कर रहे थे. पूछताछ करने पर नामजद लोगों ने धारदार हथियार से और बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया. चारों ने अनिल कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही हमलावरों ने अशोक कुमार राय, विक्रमा राय व अच्छेलाल राय पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.