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Motihari News: शराब कारोबारी पिता को 5 तो पुत्र को 10 साल की सजा

मोतिहारी उत्पाद न्यायालय ने अवैध शराब कारोबार के मामले में पिता-पुत्र को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पिता को 5 वर्ष का कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं पुत्र को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

शराब तस्करी मामले में पिता और पुत्र को सजा
शराब तस्करी मामले में पिता और पुत्र को सजा

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Published : Mar 23, 2023, 6:59 PM IST

मोतिहारी:बिहार के पूर्वी चंपारणउत्पाद न्यायालय ने शराब तस्करी और बिक्री के मामले में पिता और पुत्र को सश्रम (Father and son punished in Motihari court) कारावास की सजा सुनाई गई है. उत्पाद न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने सजा सुनाई है. सजा सुनाते हुए उन्होंने पिता को 5 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं पुत्र को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर सभी आरोपियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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घर से मिला था 54 लीटर शराब :उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ढाका थाना में 26 सितंबर को शराब तस्करी और बिक्री के मामले में केस दर्ज की गई थी. जिसमें ढाका थाना क्षेत्र के बखरी खजूरी गांव के मीर इस्लाम और उसके पुत्र मीर सद्दाम को आरोपित किया गया था. दोनों पिता-पुत्र पर आरोप था कि इनके घर पर पुलिस छापेमारी करने गई थी तो उनके घर से 54 लीटर शराब बरामद हुआ था.

जुर्माने नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास:छापेमारी के दौरानदोनों पिता-पुत्र ने पुलिस से हथियार छीनने का प्रयास किया था. सुनवाई के दौरान पांच गवाहों की गवाही हुई. उत्पाद न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने इस मामले में पिता पुत्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. न्यायालय ने मीर इस्लाम को 5 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं उसके पुत्र मीर सद्दाम को 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपया अर्थदंड का सजा सुनाया है.आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

"पूर्वी चंपारण उत्पाद न्यायालय ने शराब तस्करी और बिक्री के मामले में पिता और पुत्र को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पिता को 5 वर्ष का कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं पुत्र को 10 साल कका कारावास और 5 लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है."-अनिल कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, मोतिहारी

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