मोतिहारी:पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड प्रमुख की कुर्सी कोर्ट के आदेश पर खिसक गई. राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार को केसरिया प्रखंड प्रमुख के पद से हटा दिया है. इस मामले को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम को भेजे गए पत्र के माध्यम से केसरिया बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका की जांच कराकर कार्रवाई करने को कहा है.
कोर्ट के आदेश पर केसरिया प्रखंड प्रमुख की कुर्सी छिनी
पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड प्रमुख की कुर्सी कोर्ट के आदेश पर छिन गई. बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार को केसरिया प्रखंड प्रमुख के पद से हटा दिया.
प्रमुख के खिलाफ उप प्रमुख ने की थी शिकायत
केसरिया उप प्रमुख दुष्यंत कुमार ने सीडब्ल्यूजेसी के तहत उप प्रमुख के खिलाफ शिकायत (परिवाद संख्या 6776/2019) की थी. इसके बाद केसरिया के प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार द्वारा किए गए काम की जांच की गई. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सबूत के आधार पर जांच रिपोर्ट सौंपा. जांच में पाया गया कि राजेश ने बिहार पंचायत राज अधिनियम का पालन नहीं किया. उन्होंने उच्चाधिकारी के आदेश की अवमानना भी की.
नियम के अनुसार नहीं हुई बैठक
जांच में पंचायत समिति की बैठक नियम के अनुसार नहीं करने का मामला सामने आया. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति की बैठक नहीं बुलाने की बातें भी सामने आईं. प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहते थे. उन्होंने अपना पक्ष रखने में कोई रुची नहीं दिखाई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.