मोतिहारीः वर्ष 2020 में हुए एक हत्या के मामले में मोतिहारी कोर्ट ने नामजद अभियुक्त पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर नामजद अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हरसिद्धि थाना के धवही निवासी विनोद पटेल और उसकी पत्नी बच्ची देवी को सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है.अर्थदंड नहीं देने पर नामजद अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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मोतिहारी में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा: सत्रवाद संख्या 392/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद पति पत्नी को दोषी पाते हुए धारा 341,323, 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं पुत्र नाबालिग घोषित हुआ और उसका वाद बाल सुधार कोर्ट को स्थानातरण हो गया.जहां वाद लंबित है.
मारपीट का दर्ज कराया था मामला: इस मामले में धवही गांव के रहने वाले ताहिर मियां ने हरसिद्धि थाना कांड संख्या 459/2020 दर्ज कराते हुए विनोद पटेल, उसकी पत्नी बच्ची देवी और पुत्र को नामजद किया था. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 30 अक्टूबर 2020 की सुबह करीब 8 बजे वह अपने दरवाजे पर था. उसी दौरान नामजद अभियुक्त पुरानी विवाद को लेकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा. परिवार वाले उसी दिन हरसिद्धि थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे.
थाना गेट के पास मार दिया था चाकू: थाना के गेट पास ही नामजद लोग उसे घेर कर मारपीट करने लगे. विनोद पटेल चाकू से उसके बाएं पंजरा में मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बचाने आए उसके पोता मुन्ना आलम और बहू सीमा खातून को भी नामजद लोग चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सभी घायलों को पीएचसी हरसिद्धि लाया गया. तीनों को सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर कर दिया. दूसरे दिन ताहिर मियां को गंभीर स्थिति में चिकित्सक ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान 2 नवंबर 2020 को उसकी मौत हो गई.