मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. हत्या के एक मामले में 15 वर्षों बाद फैसला आया है. कोर्ट ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
2008 में हुई थी हत्या : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हरसिद्धि थाना के मटियरिया अहिरटोली के रहने वाले विमल यादव और सुग्रीव यादव को सजा सुनाई है. हत्या के मामले को लेकर मृतक के पुत्र रुपन पासवान ने हरसिद्धी थाना में मामला दर्ज कराते हुए विमल यादव और सुग्रीव यादव को नामजद आरोपी बनाया था. रुपन पासवान ने थाना में दिए आवेदन में बताया था कि 18 मई 2008 को नामजद लोगों ने उसके पिता भिखारी पासवान पर जानलेवा हमला कर उनकी गर्दन मरोड़ दी थी. इस कारण उनकी मौत हो गई.