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मोतिहारी: चरस तस्करी मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना - चरस तस्करी मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास

मोतिहारी कोर्ट (Motihari Court) ने चरस तस्करी के मामले में महिला तस्कर को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पढ़ें पूरी खबर..

तस्करी के मामले में कोर्ट
तस्करी के मामले में कोर्ट

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Published : Nov 23, 2022, 10:33 PM IST

मोतिहारी:प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (First Additional District and Sessions Judge) सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए एक महिला तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर नामजद को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने नेपाल के पर्सा थाना क्षेत्र स्थित पोखरिया मधुबनी वार्ड नंबर 07 के रहने वाली महिला तस्कर को सजा सुनाई है.

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एसएसबी ने कौड़ीहार चौक से पकड़ा था :बतादें कि एसएसबी 13 वीं सशस्त्र सीमा बल के महिला प्लाटून के उप निरीक्षक रूपम गरई ने रक्सौल थाना कांड संख्या-239/2015 दर्ज कराते हुए महिला तस्कर को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 2 अक्टूबर 2015 को एक महिला के मादक पदार्थ लेकर रक्सौल स्थित कौड़ीहार चौक के पास भारतीय सीमा में प्रवेश करने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर संध्या 3 बजे सशस्त्र बल के साथ जांच शुरू किया गया. जिस दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार वेशभूषा से मिलती जुलती एक महिला को पकड़ी गई.

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महिला के कमर में बंधा था 600 ग्राम चरस :एसएसबी ने जब महिला तस्कर की जांज की तो उसके कमर में बंधे दो पीली प्लास्टिक में लिपटा एक किलो 600 ग्राम चरस पकड़ा गया. एनडीपीएस वाद संख्या- 54/2015 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायधीश ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एनडीपीएस में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है

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