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सकरी, रैयाम और लोहट चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों के बकाए वेतन का होगा भुगतान- गन्ना मंत्री - sugar mills employees dues will paid

बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार (Sugarcane Minister Pramod Kumar) ने कहा कि सकरी, रैयाम और लोहट चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान जल्द ही किया जाएगा. दरभंगा में एक बैठक में मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादन के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. पढ़िये पूरी खबर.

Sugarcane Minister Pramod Kumar
गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार

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Published : Feb 11, 2022, 9:58 PM IST

दरभंगा: बिहार दरभंगा में विधि और गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना उत्पादन के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए चीनी मिलों में टीसू कल्चर लैब को विकसति करवाया जा रहा है. इसके साथ उन्होंने कहा कि सकरी, रैयाम और लोहट चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों के बकाए वेतन (sugar mills employees dues will paid) का भी भुगतान होगा.

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गन्ना मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्नत किस्म के गन्ना बीज को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है. किसानों को गन्ने की खेती की जानकारी के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार प्रति क्विंटल गन्ना बीज पर 210 रूपये का अनुदान दे रही है. एस.सी./एस.टी के लिए यह दर 240 रूपये प्रति क्विंटल है.

मंत्री ने कहा कि कीट नाशक दवा 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं खेत से चीनी मिल तक गन्ना ले जाने के लिए किसानों को गाड़ी का भाड़ा भी सरकार मुहैय्या करा रही है, ताकि गन्ना उद्योग का अधिक से अधिक विकास हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में गन्ना उद्योग को विकसित करना चाहती है. चीनी मिल से चीनी और एथनोल का भी निर्माण होगा.

बैठक के दौरान गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सकरी, रैयाम और लोहट चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान भी सरकार करवा रही है. साथ ही स्थानीय स्तर पर गुड़ और खण्डसारी बनेगा. जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिहार का विकास होगा. बैठक में आयुक्त ने दरभंगा प्रमंडल के राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों को मठ और मंदिरों की गैर पंजीकृत जमीन को पंजीकृत कराते हुए तीन महीने के अन्दर पैमाइश कर सीमांकन कराने के निर्देश दिये.

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