दरभंगा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 17 पूरी तरह से बच्चों परशारीरिक दंड पर रोक लगाती है. उसके बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी स्थित एक निजी स्कूल का है, जहां तीसरी कक्षा के एक छात्र को बस इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसने जूते के अंदर मोजा नहीं पहना था.
Darbhanga News: 'शिकायत की तो जान मार देंगे'.. मोजा पहनकर स्कूल नहीं आया 9 साल का छात्र, मिली खौफनाक सजा
निजी स्कूलों पर अक्सर बच्चों की पिटाई के आरोप लगत रहते हैं. ऐसा ही एक और मामला दरभंगा से सामने आया है. तीसरी क्लास के बच्चे ने जूते के अंदर मोजा नहीं पहना तो टीचर ने उसे इतना पीटा कि उसके बाएं गाल पर सूजन आ गया है. फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर जांच कर रही है.
मोजा नहीं पहनने पर तीसरी कक्षा के छात्र की पिटाई: वहीं जब इस बात की जानकारी छात्र के परिजन को लगी तो, उन्होंने इस बात की लिखित शिकायत बहादुरपुर थाना में कर दी. आवेदन के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है. दरअसल, 9 वर्षीय छात्र एक प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ाई करता है. आरोप है कि शनिवार को जब वह स्कूल गया तो जूते के अंदर मोजा नहीं पहना था. जिसे देख स्कूल के शिक्षक और डायरेक्टर ने प्रियांशु की पिटाई कर डाली. पिटाई के बाद छात्र के बाएं गाल में सूजन आ गई है. घटना के बाद नाराज अभिभावकों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में कर दी है.
मां ने थाने में दिया आवेदन: वहीं छात्र की मां ने अपने आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा बेटा स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ाई करता है. विद्यालय जाने के क्रम में उसने जूते के अंदर मोजा नहीं पहना, जिससे खफा होकर स्कूल के शिक्षक एवं डायरेक्टरने बच्चे की बुरी तरह से पिटाई कर दी.
"पिटाई के कारण मेरे बेटे के बाएं साइड के गाल में सूजन आ गई है, जिसका इलाज करवा रही हूं. यह कोई पहली बार नहीं हुआ है. स्कूल के निदेशक के साथ-साथ शिक्षक भी मेरे पुत्र को हमेशा शाररिक दंड देते हैं. इसके कारण उसके शिक्षा-दीक्षा में भी काफी ज्यादा कठिनाई होने लगी है."- पीड़ित बच्चे की मां
"आवेदन प्राप्त हुआ है. बच्चे की मां ने स्कूल प्रबंधक एवं शिक्षक के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया है. उनके आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है."- मुकेश कुमार मंडल, प्रभारी,बहादुरपुर थाना