बिहार

bihar

ETV Bharat / state

लॉकडाउन: राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर, खाद्यान्न पदार्थो को एसेंशियल कोमोडिटी में किया सम्मिलित - कालाबाजारी

लागू लॉक डाउन लागू होने के बाद बिहार सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर सहित सभी खाद्यान्न पदार्थ आदि को एसेंशियल कोमोडिटी में सम्मिलित कर लिया है. इस अधिनियम के तहत हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है. इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी.

essential commodities
essential commodities

By

Published : Mar 29, 2020, 8:13 PM IST

दरभंगा:कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश के हर व्यक्ति जरूरी उपाय कर रहे हैं. इस वायरस से लड़ने में मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी वस्तु माना गया है, लेकिन पूरे देश से ऐसी खबरें आ रहीं थीं कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क या तो दुकानदार के पास उपलब्ध नहीं हैं या फिर दुकानदार इन चीजों को खुदरा मूल्य से बहुत ऊंचीं कीमतों पर बेच रहे हैं.

इसके बाद सरकार ने इस दिशा में कड़े कदम उठाया है. सरकार ने मास्क ( 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन 95 मास्क ) हैंड सैनिटाइजर, गेंहू और उसके उत्पाद, चावल, चना, आटा, मक्का, दलहन, दालें, नमक, चीनी, गुड़, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सभी मसाले, एलपीजी, सभी खाद्य और वनस्पतिम तेल, केरोसिन तेल, सोडा ( सफाई का ) एसेंशियल कोमोडिटी में जोड़ दिया हैं.

जानकारी देते डीएम डॉ. त्यागराजन

कालाबाजारी रोकने की कोशिश
आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के भण्डारण और कालाबाजारी करने से रोकता है. यदि सरकार को पता चलता है कि एक निश्चित कमोडिटी की आपूर्ति कम है और इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो वह एकनिश्चित अवधि के लिए इस वस्तु की स्टॉक-होल्डिंग सीमा को फिक्स कर सकती है. जो भी बिक्रेता इस वस्तु को बेचता है, चाहे वह थोक व्यापारी हो, खुदरा विक्रेता या फिर आयातक हो, सभी को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा स्टॉक करने से रोका जाता है. ताकि कालाबाजारी ना हो और दाम बढ़ सके.

इस कानून के मुख्य उद्येश्य

  • देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखना
  • आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भंडारण रोकना
  • आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकना

कालाबाजारी रोकने के लिया गया है यह फैसला
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने बताया है कि राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया है. एसेंशियल कोमोडिटी में शामिल कर लिये जाने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन, विपणन आदि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details