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दरभंगा में कोरोना विस्फोट, SSP सहित व्यवहार न्यायालय के कई अधिकारी पॉजिटिव - ईटीवी भारत न्यूज

बिहार में कोरोना (Corona In Bihar) ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं. दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

एसएसपी अवकाश कुमार
एसएसपी अवकाश कुमार

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Published : Jan 7, 2022, 6:31 PM IST

दरभंगाःकोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) का असरअब दरभंगा में भी दिखने लगा है. संक्रमण की चपेट में आम लोगों के साथ-साथ जिला के आला अधिकारी भी आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार कोरोना संक्रमित (SSP Avkash Kumar Corona Positive In Darbhanga) हो गए हैं. वहीं, दरभंगा व्यवहार न्यायालय के कई अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हैं. जबकि डीएम राजीव रौशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित कई अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है.

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जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. पिछले दो सप्ताह में कोरोना के 108 मरीज सामने आए हैं. शुक्रवार को डीएमसीएच फ्लू कार्नर में कोरोना की एंटीजन टेस्ट में 13 नए संक्रमित मिले. इसी के साथ जिले में एक्टिव केस की संख्या 108 पर पहुंच गई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक आई पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद सतर्कता संबंधित सूचना प्रशासनिक स्तर पर जारी की गई है. जिसमें बताया गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और कोरोना को लेकर जारी एसओपी को सख्ती से पालन करे.

वहीं, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम राजीव रौशन (DM Rajeev Roshan) ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डीएमसीएच और जिला स्कूल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पहुंचे. जहां उन्होंने कोविड वार्ड और ऑक्सीजन युक्त बेड का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने जिला में पदस्थापित डॉक्टरों की छुट्टी को तत्काल स्थगित करने का भी निर्देश दिया.

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सरकारी दफ्तरों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा. सभी दुकान और प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक की खोले जा सकेंगे. दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में सभी के लिए दो गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा.

सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालु और आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिग पुल, स्टेडियम, जीम, पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे. रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य, सरकारी वाहन, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों के वाहन, अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन इससे अलग रहेंगे. सभी प्रकार के मेला के आयोजन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. ये सभी नियम जिले में भी लागू कर दिए गए हैं.

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