दरभंगा:खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी लाभुकों को खाद्यान्न ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को पीडीएस डाटाबेस के आधार संख्या प्रदर्शन न होने या तकनीकी कारणों से बायोमैट्रिक सत्यापन ना हो पाने की स्थिति में भी उन्हें खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा.
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लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश
वर्तमान में अभी ऐसे कई पात्र परिवार होंगे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ आच्छादित किया जा सकता है. कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए वैसे सभी पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करते हुए ठोस पहल करने को कहा गया है, ताकि हर पात्र परिवार/व्यक्ति को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके.