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शराब जब्त मामले में दरभंगा कोर्ट का पहला फैसला, आरोपी को 10 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि इस मामले में 20 जनवरी 2019 को आरोप पत्र समर्पित किए गए थे. इसके बाद 23 दिनों के बाद न्यायालय की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप गठन किया गया. इसके लिए 30 दिन के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 11 गवाहों का बयान दर्ज हुआ. जिसके बाद फैसला सुनाया गया.

शराब जप्त मामले में गिरफ्तार आरोपी

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Published : Oct 17, 2019, 10:38 PM IST

दरभंगा:प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार दरभंगा कोर्ट ने शराब जब्त के मामले में फैसला दिया है. कोर्ट ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बिउनी गांव के चंदन लाल देव को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम और नए उत्पाद अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है.

शराब कारोबारी और पीने वालों की गिरफ्तारी
नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दिया है. इसके बाद भी शराब कारोबारी की ओर से अवैध तरीकों से शराब को दूसरे राज्यों से तस्करी कर यहां बेचने का काम किया जा रहा है. जिसमें कई शराब कारोबारी और पीने वालों को गिरफ्तार किया गया है. इसे लेकर कोर्ट ने गुरुवार को पहली रिकवरी केस में सजा सुनाई है.

शराब जब्त मामले में दरभंगा कोर्ट का पहला फैसला
10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड
लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि इस मामले में 20 जनवरी 2019 को आरोप पत्र समर्पित किए गए थे. इसके बाद 23 दिन के बाद न्यायालय की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप गठन किया गया. इसके लिए 30 दिन के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 11 गवाहों का बयान दर्ज हुआ. कोर्ट ने गवाहों की दलील सुनने के बाद 3 अक्टूबर 2019 को चंदन लाल देव को दोषी करार कर दिया. जिसमे दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

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