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बिहार में निजी एंबुलेंस का किराया तय, अधिक वसूलने पर होगी कार्रवाई

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी में को देखते हुए निजी एंबुलेस का किराया निर्धारित कर दिया है. ताकि एंबुलेस चालक मनमानी दाम नहीं वसूल पायें.

एंबुलेंस
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Published : May 6, 2021, 6:01 PM IST

दरभंगाःनिजी एंबुलेंस कर्मी अब मरीज के परिजनों से अधिक किराया नहीं वसूल कर सकते हैं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने किराया निर्धारित कर दिया है. दरभंगा के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एंबुलेंस चालक मनमानी किराया ले रहे थे. लेकिन अब रेट फिक्स कर दिया गया है.

निजी एंबुलेंस का रेट फिक्स
राज्य भर में विभिन्न श्रेणियों के निजी एंबुलेंस का अलग-अलग किराया निर्धारित किया गया है. जिसमें छोटी कार (सामान्य) 50 किमी तक आने-जाने का 1500 रुपये औऱ 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा. छोटी कार (वातानुकूलित) 50 किमी तक आने-जाने का 1700 रुपये निर्धारित किया गया है और 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा.

बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य) 50 किमी तक आने-जाने का 1800 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा. बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित) 50 किमी तक आने-जाने का 2100 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा.

मैक्सी/सी.टी. राईड/विंगर/टेम्पों/ट्रेवलर एवं समकक्षीय (14-22 सीट) 50 किमी तक आने-जाने का 2500 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा. जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/ट्वेरा (वातानुकूलित) 50 किमी तक आने-जाने का 2500 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा.

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उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि एंबुलेंस का दर निर्धारण स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभागके आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षोपरांत राज्य भर में निजी एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है. एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. जिसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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