दरभंगाःनिजी एंबुलेंस कर्मी अब मरीज के परिजनों से अधिक किराया नहीं वसूल कर सकते हैं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने किराया निर्धारित कर दिया है. दरभंगा के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एंबुलेंस चालक मनमानी किराया ले रहे थे. लेकिन अब रेट फिक्स कर दिया गया है.
निजी एंबुलेंस का रेट फिक्स
राज्य भर में विभिन्न श्रेणियों के निजी एंबुलेंस का अलग-अलग किराया निर्धारित किया गया है. जिसमें छोटी कार (सामान्य) 50 किमी तक आने-जाने का 1500 रुपये औऱ 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा. छोटी कार (वातानुकूलित) 50 किमी तक आने-जाने का 1700 रुपये निर्धारित किया गया है और 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा.
बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य) 50 किमी तक आने-जाने का 1800 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा. बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित) 50 किमी तक आने-जाने का 2100 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर आने-जाने सहित देय होगा.