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दरभंगा: DM ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत दवाईयों की सूची जारी - कोविड-19 के रोकथाम और इलाज के बैठक

दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम और इलाज के लिए बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमितों को दी जाने वाली दवाओं की लिस्ट भी जारी की.

पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम
पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम

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Published : Apr 24, 2021, 8:13 PM IST

दरभंगा: समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन की अध्यक्षता में कोरोनाके बढ़ते संक्रमण को लेकर पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये. होम आइसोलेशन के लिए आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गयी. दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी न हो इस पर निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक को दिया गया.

दवाओं की सूची की गई जारी
कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया है कि होम आइसोलेशन के मामले में 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को छोड़कर वयस्क के लिए Paracetamol (500mg) -20 टेबलेट, Doxycycline (100mg) -10 टेबलेट, B-Complex including Vit.B12 -10 टेबलेट, Vitamin C (500mg) -20 टेबलेट एवं Zinc (50mg) -10 टेबलेट तथा 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए Paracetamol (500mg) -20 टेबलेट, Azithromycin (500mg) -05 टेबलेट, B-Complex including Vit.B12 -10 टेबलेट, Vitamin C (500mg) -20 टेबलेट एवं Zinc (50mg) -10 टेबलेट दिया जाना है.

पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम
दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने का निर्देशबैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के मॉडरेट एवं सिभियर मामलों में अलग-अलग दवाएं अधिसूचित की गयी है. सिभियर मामलों में आवश्यक दवा रेमडेसिविर का आवंटन डी.एम.सी.एच. एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के गूगल सीट पर ईलाजरत मरीजों की संख्या के आधार पर अस्पतालों द्वारा की जाएगी. मांग के अनुरूप प्रतिदिन राज्य स्तर से दवा उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, सहायक औषधि नियंत्रक को दरभंगा के अधिकृत स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्रतिदिन इन दवाओं को संबंधित अस्पतालों को माँग के अनुरूप मंगवा कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

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अधिक कीमत लेने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए आवश्यक किसी भी दवा की कीमत विक्रेता द्वारा एमआरपी. से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए. इस पर जिले के सभी औषधि निरीक्षक निगरानी रखेंगे. साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी भी नजर रखेंगे. दरभंगा के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिये और कहा कि कहीं भी किसी विक्रेता द्वारा ग्राहकों से अधिक कीमत लेने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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