बिहार

bihar

ETV Bharat / state

1 सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम में हुए बदलाव, ये हैं नए नियम की खास बातें - यातायात नियमों का उल्लंघन

दरभंगा: मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव के पहले दिन ट्रैफिक डीएसपी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और कारों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में जुर्माना वसूला गया.

रविवार को ट्रैफिक डीएसपी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया.

By

Published : Sep 1, 2019, 6:34 PM IST

दरभंगा: केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किए जाने के बाद रविवार को दरभंगा के यातायात थाना के सामने ट्रैफिक डीएसपी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और कारों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में जुर्माना वसूला गया.

रविवार को ट्रैफिक डीएसपी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया

वाहन का रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने का प्रावधान
बिना हेलमेट बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट पहने कार सहित अन्य बड़ी गाड़ियां चलाने, वाहनों पर ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि करने पर संबंधित धारा के तहत जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा नाबालिक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए उनके अभिभावक भी दोषी होंगे. इसके लिए अभिभावक को 25 हजार रुपया का जुर्माना देना होगा. नाबालिग के वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने का प्रावधान है. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने स्पीडिंग रेसिंग के मामले में अब पांच सौ की जगह पांच हजार का जुर्माना देना होगा.

वाहन चेकिंग अभियान

गार्जियन को देना होगा 25 हजार का जुर्माना
मौके पर उपस्थित प्रवीण मल्होत्रा ने कहा कि यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है. कम से कम जो नाबालिक बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं उन पर रोक लगेगी. बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपए जुर्माना लगेगा वह बहुत अच्छा है. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं. यह कदम बहुत ही सराहनीय कदम है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे बिना गार्जियन के पूछे गाड़ी की चाबी लेकर चलाने लग जाते हैं. इस नियम के आने के बाद उस पर भी रोक लगेगी. क्योंकि पकड़े जाने पर गार्जियन को 25 हजार का जुर्माना देने पड़ेंगे. जिससे नाबालिक में गाड़ी चलाने में कमी आएगी. वहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग एक गाड़ी पर ट्रिपल लोडिंग कर के उदंडता से गाड़ी चलाते हैं. इसी नियम के आ जाने से उस पर भी रोक लगेगी.

बिरजू पासवान, ट्रैफिक डीएसपी

किया गया प्रचार प्रसार फाइन में बढ़ोतरी का
ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने कहा कि पहले ड्राइविंग नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपया फाइन था और अब उसका फाइन एक हजार रुपया हो गया है. जिनके पास लाइसेंस नहीं है पहले एक हजार फाइन था और अब दो हजार रुपया हो गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि फाइन में बढ़ोतरी के लिए प्रचार प्रसार किया गया है, ताकि लोगों में इसको लेकर जागरूकता हो. वहीं, उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने में अभी तक एक दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर के साथ ही दो फोर व्हीलर सीट बेल्ट नहीं लगाने के आरोप में पकड़ा गया है. जो मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहीं पहने हुए थे. उनसे हेलमेट का फाइन तथा उनकी कागज की जांच की गई.

रविवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया.

यह हाेगा जुर्माना

  • ट्रैफिक अधिकारियों का आदेश नहीं माना तो Rs.2000 देने हाेंगे. पहले Rs.500 जुर्माना था.
  • बिना हेलमेट बाइक चलाने पर Rs.1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त, अबतक जुर्माना 100 रुपए ही था.
  • बिना टिकट बस यात्रा करने पर Rs.500 लगेंगे. पहले 200 रुपए था.
  • ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार और Rs.2000 प्रति टन जुर्माना. पहले Rs.2000 और Rs.1000 प्रति टन था.
  • इमर्जेंसी वाहनों को रोका तो 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे
  • हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद सरकार देगी, अभी यह रकम 25 हजार रुपए है. इससे लोगों को इस तरह के हादसों के बाद आर्थिक संबल मिल पाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details