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सरकारी वकीलों की फीस रोके रखने पर सरकार को हाईकोर्ट से फटकार

पटना हाई कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. वहीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज मामले पर कल भी सुनवाई होगी.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Jul 4, 2019, 8:54 PM IST

पटना: सरकारी वकीलों के फीस भुगतान एक साल से रोके रखने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस मोहित शाह ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा अगर विधि विभाग के अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया जाए, तो उन्हें कैसा महसूस होगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार एक हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता सहित अन्य सरकारी वकीलों के फीस भुगतान पर विचार कर जल्द निर्णय ले.

सरकार ने कर्मियों को ईपीएफ का लाभ दिया
वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद संविदा सहित आउट सोर्सिंग और दैनिक वेतन पर बहाल राज्य के सवा लाख से ज्यादा कर्मियों को ईपीएफ का लाभ दिया गया. सरकार ने ईपीएफ कानून का पालन करते हुए इन कर्मियों का 64 करोड़ से ज्यादा का अंशदान जमा करा दिया है. इस बात की जानकारी राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर कर पटना हाई कोर्ट को दी गई है.

बीपीएससी सिविल सर्विसेज मामले पर कल भी सुनवाई
63वीं-64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाई में सुनवाई कल भी जारी रहेगी. जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने आशू अंशुल और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की. सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई हैं. 5 जुलाई को इस मामलें पर फिर से सुनवाई की जाएगी.

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