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पटना: फार्मासिस्ट बहाली में HC का आदेश- स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं

जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश जारी किया है.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Jul 1, 2019, 8:09 PM IST

पटना: राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट बहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं की जाएगी.

मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत
एक जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये जाएंगे.

फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि नियमित और संविदा पर बहाली की प्रक्रिया में क्या अन्तर हैं. कोर्ट ने संविदा के आधार बहाली पर सरकारी नीति पर भी नाराजगी जाहिर की. इस मामले पर 19 जुलाई को फिर सुनवाई होगी.

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