बक्सरः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. बक्सर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जिसे देखते हुए केंद्र एवं बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की (Violation of Corona Guideline in Buxar) गई है. उसके बाद भी जिले के सदर अस्पताल से लेकर सरकारी कार्यालय, बाजारों एवं सड़कों पर कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही है. जिसके कारण संक्रमण की खतरा बढ़ गया है.
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कोरोना की तीसरी लहर ने ओमीक्रोन के रूप में दस्तक दे दिया है. पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. उसके बाद भी जिले के सदर अस्पताल में लोग लापरवाह बने हुए हैं. अस्पताल प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं. अतिरिक्त काउंटर ना बनने के कारण मजबूरन रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर दवा काउंटर में भीड़ बढ़ गई है. लोग बिना मास्क के सदर अस्पताल में घूम रहे हैं.
कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन एवं बेड की कमी के कारण कई लोग अपनों को खो चुके हैं. इसके बाद सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड, अरटीपीसीआर लैब, सीटी स्कैन मशीन की सौगात मिली है. वहीं डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है.
गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से बक्सर समेत पूरे देश में तबाही मचाई थी, उस मंजर को याद कर आज भी जिलेवासी सहम जाते हैं. 10 मई 2021 को जिले के चौसा प्रखंड के महादेव घाट पर गंगा नदी में सैकड़ों लाशें उतरा गई थीं. एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है. किसी को रोजगार जाने का तो किसी को भूख से लड़ने की चिंता सताने लगी है.
बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन 2022
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कई गाइडलाइन जारी की गई है. आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें केवल 8 बजे रात्रि तक ही खुली रहेंगी. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास केवल 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल पूर्णतः बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट, ढाबा केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे. शादी में 50 एवं दाह संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे. सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
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