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बक्सर: लॉकडाउन में दी गई ढील, जानिए कौन सी दुकान कब तक खुली रहेगी

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने पर जिला प्रशासन ने दुकान खोलने के लिए समय निर्धारित किया है. इसके लिए जिला प्रशासन ने सूची जारी की है. वहीं, दुकादारों को कई शर्त भी मानने होंगे.

बक्सर
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Published : May 9, 2020, 9:24 PM IST

बक्सर: कंट्रोल हुए कोरोना संक्रमण के बाद शनिवार को जिला प्रशासन ने बाजार के लिए रियायत देने की घोषणा की है. समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी अमन समीर ने दुकानों की सूची जारी की. लॉकडाउन के अंतर्गत लगभग सभी दुकानों को खोले जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. इस दौरान कपड़ों की दुकान, लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खोले जाएंगे.

सुबह आठ से शाम चार तक खुलेंगी दुकानें
दुकान खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कंटेनमेंट जोन में नया भोजपुर की दुकानें आम लोगों के लिए नहीं खोली जाएंगी. पूरे जिले भर में शर्त नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी. जिला पदाधिकारी ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्पेयर पार्ट्स की दुकानें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी. वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की टायर-ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल-स्कूटर (मरम्मत सहित) सभी दुकानें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 12 बजे से 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.

जिला प्रशासन ने जारी की सूची

इलेक्ट्रिॉनिक दुकान खुलने का समय
इलेक्ट्रिकल गुड्स- मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खोली जाएंगी. वहीं, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन की बिक्री एवं मरम्मत की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.

सीमेंट बालू दुकान खुलने का समय
इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें प्रतिदिन 8 से 12 तक ही खोली जा सकेंगी. इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान को जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतिदिन 11 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक खोला जाना है. हालांकि, प्रतिदिन केवल 2 दुकानें खोली जा सकेंगी, जिसका रोस्टर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बनाया जाएगा.

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश पत्र

गैराज खुलने का समय
प्रदूषण जांच केंद्र सुबह 11 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन खोले जाएंगे. उसके अलावा मोटर मैकेनिक गैराज भी सुबह 11 बजे से शाम 4 तक हर दिन खुलेंगे. इसके अतिरिक्त किताबों की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोली जाएंगी. उसमें भी दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. इसके अतिरिक्त सब्जी और किराना दुकान, आवश्यक वस्तुओं की दुकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. रविवार को दवा और किराना दुकान छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.

दुकान के बाहर बनेगा गोलाकार घेरा
जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश पत्र में यह स्पष्ट किया है कि संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से 6 फीट की दूरी पर ग्राहकों के खड़े होने के लिए गोलाकार आकृति बनाई जाएगी. ताकि लोग पंक्तिबद्ध होकर और एक-दूसरे से दूरी बना कर खरीदारी कर सकें. ग्राहकों और बाजार में घूमने वाले लोगों के लिए फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, दुकानदार दस्ताना पहनकर काम करेंगे. सभी दुकानों पर दुकानदार ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे. इसके साथ ही यह अनिवार्य होगा कि सभी ग्राहक हाथ धोने के बाद ही दुकान के काउंटर पर पहुंचे. यदि संभव हो तो हर दुकान पर डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा बनाई जाए और संबंधित ग्राहकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी दुकान
प्रतिदिन दुकान/प्रतिष्ठान ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइट के सम्यक घोल से डिस्इनफेक्टेड करना होगा. नया भोजपुर पंचायत, भोजपुर जदीद, प्रखंड-डुमरांव के तीन किलोमीटर के रेडियस में चिन्हित कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में अवस्थित दुकानें आम लोगों के लिए नहीं खोली जाएंगी. इसका सख्त अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव कराएंगे, जो ग्राहक मास्क, रुमाल और गमछा का प्रयोग नहीं करेंगे उन्हें सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. गुटका-तंबाकू थूकने आदि पर सख्त प्रतिबंध है. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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