बक्सरः बिहार के बक्सर में सामूहिक दुष्कर्मके दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life imprisonment for Molestation accused in buxar) की सजा सुनाई है. एक अन्य को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है. तीनों आरोपियों को पिछले साल नवंबर माह में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
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पॉक्सो विशेष अदालत ने सुनाया फैसलाः बक्सर व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा मुक़र्रर की गई. इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. पीड़ित नाबालिक ने तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 की शाम तीन दुष्कर्मियों ने एक बारह वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था.