बक्सर:बिहार के बक्सर जिले में नाबालिक से दुष्कर्म (Minor raped in Buxar district) मामले में पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास के साथ लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मामले में गिरफ्तार महिला अभियुक्त को एक साल की सजा के साथ 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.
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पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा:नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी (Paxo Court convicted three accused) पाते हुए सजा का ऐलान किया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश प्रभाकदत्त मिश्र ने सजा का ऐलान किया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकरदत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया.