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Buxar News: दो सगी बहनों से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, मां-बाप को 7 साल - Bihar News

बक्सर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी समेत तीन लोगों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने मुख्य दोषी को दस वर्ष की सजा और उसका सहयोग करने के मामले में उसके माता-पिता को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया है.

बक्सर व्यवहार न्यायालय बिहार
बक्सर व्यवहार न्यायालय बिहार

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Published : May 11, 2023, 7:10 PM IST

बक्सर:बिहार के बक्सर में दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई (Pocso court sentenced culprit to 10 years) है. नाबालिक किशोरी, दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पॉस्को कोर्ट में सुनवाई हूई. जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश विवेक राय ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया और उसके बाद सजा सुनाई. दोषी के माता-पिता को भी सजा सुनाई गई है.

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दुष्कर्म के आरोपी को सजा: कोर्ट ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि नैनिजोर थाना क्षेत्र के एक गांव एक शख्स के खिलाफ 28 जून 2015 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया: कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, एक अन्य मामले में तीनों दोषी को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

"मामला ब्रह्मपुर थाना से संबंधित है. जिसमें दो बच्चियों को घर से बहला-फुसलाकर ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप था. जिसमें कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष की सजा और उसके माता-पिता को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है."- सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, बक्सर

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