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आज बक्सर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 9 हजार से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि बक्सर में लोक अदालत के दौरान एक दिन में 9 हजार से अधिक मामले को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का वर्षों से मामले न्यायालयों में लंबित हैं वह अपने मामलों का आसान और निशुल्क निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत

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Published : Aug 13, 2022, 7:27 AM IST

Updated : Aug 13, 2022, 8:06 AM IST

बक्सर: आज बिहार के बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि जिन लोगों का बर्षो से मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वह अपने मामलों का आसान और नि:शुल्क निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं. उन्होंने कहा लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन कराया जाता है. इसमें कोई भी व्यक्ति पहुंचकर अपने मामले को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा करा सकता है.

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केवल चक्रवृद्धि ब्याज में छूट:वहीं, बिजली बिल भुगतान संबंधी मामले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज में छूट मिल सकता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में हमेशा ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य होता है. धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि एक दिन में 9 हजार से अधिक मामले को निपटाने के लक्ष्य (Target to solve 9 thousand cases in Lok Adalat) रखा गया है.

लोक अदालत में 9 हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य:जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि इस बार 8 हजार प्री-लिटिगेशन और तकरीबन 12 सौ पोस्ट-लिटिगेशन के मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए तकरीबन 25 हज़ार नोटिस प्री-लिटिगेशन और 5000 नोटिस पोस्ट-लिटिगेशन के लिए जारी किए गए हैं जो कि वादकारियों को मिल गए हैं. इस तरह से अधिकतम वादों के निष्पादन का प्रयास किया जाएगा. वादों के निष्पादन लिए 12 बेंचों का गठन किया गया है. इसके अतिरिक्त 13वीं बेंच के रूप में एक रिजर्व बेंच का गठन किया गया है, जिससे मामलों की संख्या बढ़ने पर लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके.

पूर्व में भी हजारों मामलों का हुआ निष्पादन: इसके पूर्व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार सचिव के द्वारा जिले में कार्यरत सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों के द्वारा अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए परिकल्पना तैयार की गई थी. साथ ही अन्य माध्यमों से भी लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया गया था. जिससे कि समाज के पिछले पायदान पर रहे व्यक्ति को भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

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Last Updated : Aug 13, 2022, 8:06 AM IST

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