बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बक्सर में किशोरी से छेड़छाड़ का मामला: आरोपी को चार साल की सजा, 5 हजार जुर्माना - बक्सर में किशोरी के साथ छेड़छाड़

बिहार के बक्सर (crime in buxar) में पिछले साल किशोरी के साथ हुए छेड़खानी (molesting a teenager in Buxar) मामले में सजा का ऐलान हो गया है. पुलिस ने इस मामले में एक युवक को दोषी पाया. दोषी युवक पर चार साल की जेल और पांच हज़ार का जुर्माना लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को चार साल की जेल
किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को चार साल की जेल

By

Published : Nov 23, 2022, 2:33 PM IST

बक्सर:बिहार के बक्सर (buxar crime news) में पिछले साल एक किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ मामले में न्यायालय का फैसला आया है. इस फैसले में आरोपी को न्यायालय के द्वारा चार वर्षों की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा (jail for molesting a teenager in Buxar) सुनाई गई है. वहीं जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान रखा गया है.

ये भी पढ़े-घर से कोचिंग के लिए निकली किशोरी का अपहरण, पिता ने दर्ज करायी प्राथमिकी

पिछले साल किशोरी के साथ हुई थी घटना:गौरतलब है कि पिछले साल सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद 27 मार्च 2021 को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त नीतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी प्राथमिकी के बाद हुई छानबीन के आधार पर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने पाया दोषी:इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रभाकर दत्त मिश्र ने अभियुक्त नीतीश कुमार को दोषी पाया. जिसके बाद उसे चार साल के कारावास की सजा (Four years in jail for molesting a teenager) के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई. लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़े-बगहा में शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण, आरोपी और उसकी मां फरार

ये भी पढ़ें-नेपाल से लौट रही नाबालिग से बगहा में गैंगरेप, होने वाले पति के सामने वारदात को दिया अंजाम

ABOUT THE AUTHOR

...view details