बक्सर:बिहार के बक्सर (buxar crime news) में पिछले साल एक किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ मामले में न्यायालय का फैसला आया है. इस फैसले में आरोपी को न्यायालय के द्वारा चार वर्षों की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा (jail for molesting a teenager in Buxar) सुनाई गई है. वहीं जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान रखा गया है.
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पिछले साल किशोरी के साथ हुई थी घटना:गौरतलब है कि पिछले साल सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद 27 मार्च 2021 को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त नीतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी प्राथमिकी के बाद हुई छानबीन के आधार पर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है.