बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Buxar News: हेरोइन तस्कर को न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा, 40 हजार का अर्थदण्ड - Buxar Jail

बक्सर में हेरोइन तस्कर को न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बक्सर में हेरोइन तस्कर को सजा
बक्सर में हेरोइन तस्कर को सजा

By

Published : Jun 25, 2023, 8:38 AM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में हेरोइन तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत बक्सर व्यवहार न्यायालय ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ में उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गाया है. वहीं जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर 6 महीने और जेल की सजा काटनी होगी. हेरोइन तस्कर को अक्टूबर 2021 में पकड़ा गया था. जिसे अभी एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है.

पढ़ें-बक्सर बना मादक पदार्थों का हब..! 37 लाख के होरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

कई धाराओं के तहत सुनाई सजा:बता दें किहेरोइन कारोबारी को न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 5 वर्षों की सजा सुनाई गई है. साथ 40 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरने को कहा गया है. हालांकि किसी वजह से यदि तस्कर जुर्माना देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा का भुगतन करना होगा.

क्या कहते लोक विशेष लोक अभियोजक: मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को चरित्रवन के वार्ड संख्या एक निवासी पंकज कुमार पाल को 52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रभाकर मिश्र ने आरोपी को दोषी पाया था, जिसके बाद उसे शनिवार को सजा सुनाई गई है.

"4 अक्टूबर 2021 को चरित्रवन के वार्ड संख्या एक निवासी पंकज कुमार पाल को 52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 5 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है."-सुरेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष लोक अभियोजक

ABOUT THE AUTHOR

...view details