बक्सर:जिले के बहुचर्चित ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 287/14 में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस हत्याकांड में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्योति रंजन श्रीवास्तव की कोर्ट ने कुल 19 लोगों को दोषी करार किया है. जिसमें मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, शेष 18 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए अलग-अलग सजा दी गई है.
बक्सर: ब्रह्मपुर सामूहिक नरसंहार मामले में 19 दोषी करार, मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास - court convicts
16 अक्टूबर 2014 को जमीन विवाद में जिले के ब्रह्मपुर थाना अंतर्गत योगिया गांव में एक परिवार विशेष को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे.
क्या था मामला?
16 अक्टूबर 2014 को जमीन विवाद में जिले के ब्रह्मपुर थाना अंतर्गत योगिया गांव में एक परिवार विशेष को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे. साथ ही कई मवेशियों की भी जान गई थी. इसे सामूहिक नरसंहार कहा गया था. उस समय 24 लोगों को नामजद किया गया था.
घटना की चार्जशीट भी दायर की गई थी. फिर कई बार ट्रायल हुआ. गुरूवार को इस मामले पर बहस हुई, जिसमें 19 लोगों को सजा सुनाई गई. बता दें कि कोर्ट ने भी इसे सामूहिक नरसंहार का मामला माना है और दोषियों को सजा दी है.