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Buxar News: हत्या के 22 साल पूराने मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास, 90-90 हजार का जुर्माना भी लगा

बक्सर कोर्ट ने हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 22 साल पूराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 90-90 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. साल 2001 में सिनेमा देखने के बहाने घर ले जाकर सुशील पांडे की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में आज सजा सुनाई गई. पढ़ें पूरी खबर..

बक्सर व्यवहार न्यायालय
बक्सर व्यवहार न्यायालय

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Published : May 24, 2023, 10:27 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में 22 साल पूरानी हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (4 Accused Sentenced to Life Imprisonment) सुनाई. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार की कोर्ट में हत्या मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद हत्या के मामले में चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी अभियुक्तों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.

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सिनेमा देखने के बहाने घर से ले जाकर कर दी थी हत्या:पूरे मामले कीजानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि, दिनांक 18 जुन 2001 को बक्सर नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन के रहने वाले रघुवंश पांडेय का पुत्र सुशील पांडेय को चारों आरोपितों ने सिनेमा देखने के लिए घर से लेकर गये. जब रात में वह घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की. जब कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. एक सप्ताह बाद सोमेश्वर स्थान के पास नहर से सुशील पांडे का शव बरामद हुआ था.

चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा: लाश की शिनाख्त के बाद पता चला सुशील पांडेय का शव है. इसी मामले में सूचक रघुवंश पान्डेय ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ महेंद्र पाठक‌, जितेंद्र पाठक साकिन गजधरा थाना- राजपुर, प्रकाश चंद तिवारी ग्राम- भलुहा, थाना,राजपुर, दशरथ चौधरी चरित्रवन नगर थाना बक्सर के निवासी हैं. सभी के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर चार अभियुक्तों आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही चारों पर 90-90 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया.

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