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औरंगाबाद में गोली मारकर हत्या करनेवाला 2 आरोपी दोषी करार, 8 मार्च को होगा सजा का ऐलान

औरंगाबाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो को दोषी करार दिया गया है. मामला 2018 का है. आरोपी रंजीत सिंह को धारा 302 और महंत सिंह को धारा 307 में दोषी करार दिया है. 8 मार्च 2021 को सजा सुनाई जाएगी.

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद

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Published : Mar 6, 2021, 10:06 PM IST

औरंगाबाद: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. वर्ष 2018 हत्या मामले में आरोपी रंजीत सिंह को धारा 302 और महंत सिंह को धारा 307 में एडीजे 9 संजय कुमार झा की न्यायालय में दोषी करार दिया गया है. 8 मार्च 2021 को सजा सुनाई जाएगी.

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2018 का है मामला
गौरतलब है कि जम्होर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव अंकुर कुमार को 18 जुलाई 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस कांड का अंतिम प्रतिवेदन में अभियुक्त भोला सिंह और अंजलि देवी पर आरोप असत्य दिखाते हुए पुलिस ने अनुसंधान बंद करने की आदेश देने की अनुशंसा की थी.

एक आरोपी घटना के बाद से है बंद
दोषी करार दिए गए एक आरोपी महंत सिंह का बंधपत्र विखंडित कर जेल भेजा गया. जबकि घटना के बाद से ही रंजीत सिंह जेल में बंद है. इस कांड में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र प्रसाद सिंह बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परशुराम सिंह ने भाग लिया. यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी.

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