औरंगाबादः जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के माया बीघा गांव के पास इंडिगो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया गया था. इसमें तीन अभियुक्त बनाए गए थे. व्यवहार न्यायालय कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने स्पीडी ट्रायल कर मामले की सुनवाई की. इसमें शामिल दो अभियुक्तों को उन्होंने दस-दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में 22 फरवरी 2018 को मदनपुर कांड संख्या 47/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
औरंगाबादः गांजा तस्करी मामले में 2 को 10-10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना
गिरफ्तार दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
20 साल की सजा की मांग
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने कहा कि न्यायालय से अधिकतम 20 साल की सजा का मांग की थी. अदालत ने सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2019 को दोनों को दोषी करार दिया था. नामजद अभियुक्त लालबाबू पासवान जिसके इशारे पर गांजा की तस्करी की जा रही थी, फिलहाल वो फरार है.
दस-दस साल कैद की सजा
गिरफ्तार दोनों अभियुत्तों विश्वनाथ सिंह और राजकुमार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.