औरंगाबादः जिला और सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत में विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट करने वाले 4 दोषियों को सजा सुनाई गई है. चारों दोषियों को 10 साल की कैद और 5 हजार जुर्माना सजा के रूप में सुनाई गई है.
औरंगाबादः विदेशी पर्यटक से लूट मामले में चारों दोषियों को 10 साल की सजा
लूटपाट के मामले में जम्होर कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को केस दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.
विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट का मामला
गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण पर आए पोलैंड के पर्यटक कोजा के साथ जम्होर थाना के टिमल बीघा के पास कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नियत से मारपीट की थी. जिसमें पर्यटक जख्मी हो गया था. वहीं लूटपाट के मामले में जम्होर कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को केस दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.
चारों दोषियों को 10 साल की सजा
एडवोकेट नागेंद्र सिंह ने बताया कि 6 माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बीघा निवासी गुड्डू मेहता, फुलेंद्र मेहता, तिलकेश्वर मेहता और विनोद मेहता को जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत दोषी पाया है. इन पर धारा 395 के तहत 10 वर्ष कैद की सजा और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.