औरंगाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है. कोरोनकाल में हो रहा ये चुनाव कई मायनों में अलग है. नामांकन से लेकर मतदान तक के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है. वहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 साल अधिक बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक पत्र की व्यवस्था की जा रही है.
डाक पत्र के लिए फॉर्म 12 D
कोविड-19 से संक्रमित और संदेहास्पद निर्वाचकों के लिए सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा. कोविड-19 से संक्रमित और संदेहास्पद वैसे निर्वाचक, जो डाक मत पत्र से मतदान करने के इच्छुक हैं, वे फॉर्म 12 डी को भर कर अपने प्रमाण पत्र के साथ अपने विधान सभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन सभी निर्वाची पदाधिकारी तक अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 5 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए.
स्वास्थ्य अधिकारी को किया गया नामित
औरंगाबाद जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा जिलास्तर एयर सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को जिलास्तर पर सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार के तौर पर नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोह को 219- गोह विधान सभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओबरा को 220-ओबरा विधान सभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नबीनगर को 221-नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुटुंबा को 222- कुटुंबा विधान सभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को 223-औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी (स्वास्थ्य) सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रफीगंज को 224-रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है.