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औरंगाबाद: लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वसूला गया जुर्माना

लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के एवज में औरंगाबाद प्रशासन की तरफ से जुर्माना वसूला गया. नियम तोड़ने वाले से शनिवार को लगभग 4 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया.

औरंगाबाद
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Published : Jul 19, 2020, 9:52 AM IST

औरंगाबाद: प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है. जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त है. शनिवार को नियमों का उल्लंघन करने के एवज में लगभग 4 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया.

जिले में लॉकडाउन लगने के साथ ही वाहन चालकों और वाहनों पर भी सख्ती करनी शुरू कर दी गई है. मास्क लगाना अनिवार्य है. वहीं, कई अन्य कागजातों की जांच में भी त्रुटि पाए जाने पर जिला परिवहन विभाग के तरफ से लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है. शनिवार को 206 वाहनों पर 4,05,100 रुपये और बिना मास्क के निकलने वाले 472 लोगों से 23,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया. विधि-व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए जिले के कुल 27 महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.

'मास्क जरूर पहनें'
जिले में लागू लॉकडाउन को लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने लोगों से अपील की. उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जिले में अभी तक कोरोना की स्थिति कमजोर पड़ रही है, आगे भी लॉकडाउन में सहयोग करके कोरोना को मात दें. बिना वजह घर से न निकले और जब भी घर से निकलें भी तो मास्क लगाकर ही निकलें. साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करें.

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