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औरंगाबाद: विदेशी पर्यटक से मारपीट मामले में सुनवाई पूरी, 25 नवंबर को आएगा फैसला - Aurangabad Railway Station

जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

औरंगाबाद

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Published : Nov 20, 2019, 2:37 PM IST

औरंगाबाद: विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट की घटना में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 25 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा. कुछ महीने पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक विदेशी पर्यटक से लूटपाट और मारपीट की थी.

मामला जिले के जम्होर थाना के टिमल बीघा का है. बताया जा रहा है कि छह महीने पहले यहां एक पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज घूमने आया था. इस दौरान कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से विदेशी पर्यटक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

एडवोकेट नागेंद्र सिंह का बयान

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25 नवंबर को आएगा फैसला
जिला प्रशासन इस मामले में कोर्ट से जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध किया था. कोर्ट में 6 महीने से सुनवाई चल रही थी. जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

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