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औरंगाबाद: भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन तत्पर, धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू - औरंगाबाद

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है.

Aurangabad
औरंगाबाद

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Published : Oct 13, 2020, 5:17 PM IST

औरंगाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जिसका पूर्ण अनुपालन और आचार संहिता के अनुपालन के आलोक में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण जिला प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है.

बता दें कि इसके अतिरिक्त अर्धसैनिक बल द्वारा बॉर्डर इलाकों में चेकपोस्ट/नाका स्थापित कर चेकिंग की जा रही है. साथ ही लीकर मूवमेंट, कैश मूवमेंट और अन्य अवांछित नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक (एनडीपीएस) पदार्थों के मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. नक्सल क्षेत्रों में भी फोर्स की मदद से गतिविधि की जा रही है. ताकि आगामी विधान सभा चुनाव भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके.

नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहा एरिया डॉमिनेशन
एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि मतदाताओं के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अर्धसैनिक बल द्वारा मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पारा मिलिट्री फोर्स की 22 कंपनी नक्सल प्रभावित इलाकों में एरिया डॉमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है.

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