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Aurangabad News: 19 साल बाद फैसला, फिरौती के लिए अपहरण मामले में उम्र कैद - अभियुक्त को उम्र कैद की सजा

औरंगाबाद जिले के 19 साल पुराने वाद में फिरौती के लिए अपहरण मामले में दोषी करार अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. व्यवहार न्यायलय औरंगाबाद के एडीजे 7 सुनील कुमार सिंह ने मामले में सजा सुनाई है.

Court decision came after 19 years
Court decision came after 19 years

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Published : Jun 7, 2023, 8:10 PM IST

औरंगाबाद:जिले के माली थाना क्षेत्रे में साल 2004 में एक बच्चे का अपहरण हुआ था. अपहरण के बाद फिरौती के तौर पर 4.5 लाख रुपये की रकम देकर बच्चे के परिजनों ने उसे छुड़ाया था. मामले के एकमात्र अभियुक्त रोहतास जिले के जमुहार निवासी कपिल गिरी को उम्र कैद की सजाहुई है.

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19 साल बाद आया फैसला: कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी उसपर कोर्ट ने लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में फैसला आने में 19 साल लग गए.

अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा: एपीपी सूरजमल शर्मा ने बताया कि माली थाना क्षेत्र के किडनैपिंग मामले में एकमात्र अभियुक्त कपिल गिरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त को 5 जून को ही दोषी करार दिया गया था.

"बुधवार को न्यायालय ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सजा की मांग की थी."-सूरजमल शर्मा, अधिवक्ता

वहीं एपीपी ने संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के कारण अधिकतम सजा की मांग की. दोनों पक्षों के दलीलों के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. 19 साल बाद फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जतायी है.

"प्राथमिकी सूचक माली थाना क्षेत्र के अंकोरहा गांव निवासी भीखर साहु ने अभियुक्त के खिलाफ 12 मई 2004 को अपने पुत्र संतोष कुमार का अपहरण कर बदले में फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें अभियुक्त ने 4.5 लाख रूपये लेकर सूचक के पुत्र को छोड़ा था."-सतीश कुमार स्नेही, अधिवक्ता

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