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औरंगाबाद में लागू कोविड गाइडलाइन, देव का चैत्री छठ मेला स्थगित, पुलिस को दें शादियों की सूचना

औरंगाबाद प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन लागू कर दिया है. विश्व प्रसिद्ध देव का छठ मेला भी स्थगित कर दिया गया है. शादियों और मृत्यु पर कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन संख्या सीमित कर दी गई है. वहीं, शादियों की सूचना स्थानीय पुलिस को देनी पड़ेगी. औरंगाबाद प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन 30 अप्रैल तक के लिए जारी किया है.

औरंगाबाद प्रशासन
औरंगाबाद प्रशासन

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Published : Apr 10, 2021, 5:22 PM IST

Updated : Apr 10, 2021, 6:01 PM IST

औरंगाबाद:जिले में पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन लागू कर दिया गया है. लागू होने के साथ ही जिले में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है. विश्व प्रसिद्ध देव का छठ मेला भी स्थगित कर दिया गया है. शादियों और मृत्यु पर कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन संख्या सीमित कर दी गई है. शादियों में 200 और मृत्युभोज में 50 लोगों की संख्या की अनुमति है. यह जानकारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने दी. यह गाइलाइन 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी है.

"कोविड महामारी का दूसरा वेव ज्यादा खतरनाक है. इस बीमारी से लोगों को बचकर रहने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. यह प्रोटोकॉल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा"- औरंगाबाद प्रशासन

सीमाावर्ती जिलाें के डीएम को लिखा पत्र
डीएम ने बताया कि आसपास के जिलों के जिलाधिकारियों और समीपवर्ती राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है कि अपने जिले में इसकी सूचना आम लोगों को उपलब्ध करा दें.

वैक्सीन की नहीं होगी कमी
डीएम ने बताया कि अब तक कुल 77 हजार 639 डोज वैक्सीन लगाए जा चुके हैं. जो भी शॉर्टेज दिख रहे थे वह कम समय के लिए थे. वैक्सीन की जिले में कोई कमी नहीं रहेगी. जो भी फिलहाल 45 साल के ऊपर तक के और बुजुर्ग हैं, तत्काल स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवा लें. उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के कारण जिले में अभी तक सेकेंड वेव में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है.

"कोविड गाइडलाइन के तहत जिले में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इस रोक में देव स्थित चैती छठ मेला भी शामिल है."- सौरभ जोरवाल, डीएम

सौरभ जोरवाल, डीएम

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शादियों की सूचना स्थानीय थाना को दें
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि शादी-विवाह और मृत्यु संस्कार दोनों के लिए संख्या निर्धारित है. शादियों के लिए संख्या 200 रहेगी. वहीं, मृत्युभोज के लिए संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. शादियों की सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी. अगर किसी तरह का आयोजन करते हैं तो उसकी अनुमति एसडीएम से लेनी होगी.

अकेले कार में हैं तो भी लगाना होगा मास्क
जिले में सफर और बाहर निकलने के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि कार में अकेले भी सफर कर रहे हैं तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा बाजार में निकलने या सफर पर जाने या बाइक चलाने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

"भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती होगी. इसके अलावा सभी दुकानें शाम 7 बजे के बाद बंद हो जायेंगी. जिन पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा, उनकी कोविड की जांच पहले ही हो जाएगी"- सुधीर कुमार पोरिका, एसपी

देखें रिपोर्ट

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सार्वजनिक परिवहन में सवारियों की संख्या आधी रखनी होगी
एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन में सवारियों की संख्या आधी रखनी होगी. इस दौरान सभी सवारी मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बैठेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जगह-जगह चेकिंग लगाकर जुर्माना वसूला जा रहा है.

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर की जा रही कोरोना की जांच
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि कोरोना की सघन जांच की जा रही है. इसके लिए सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है. यहां जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें उचित गाइडलाइंस और इलाज की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने बताया कि जिन्हें कोरोना होगा, उनके घरों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएगा.

Last Updated : Apr 10, 2021, 6:01 PM IST

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